गाजीपुर। बहुचर्चित देवकली पम्प कैनाल लूट कांड के मामले में मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शरद कुमार चौधरी के न्यायालय में गवाह नही आ सका शेष गवाही हेतु 10 जनवरी की तिथि नियत की गई। बताते चले कि 3 दिसम्बर 1990 को सुबह 7:30 बजे सरफराज अंसारी सैदपुर थाना इलाके में नहर में निर्मित कार्य कर रहा था तब तक एक नीली मारुति कार से आरोपी त्रिभुवन सिंह विजयशंकर सिंह व बृजेश सिंह व दो अज्ञात व्यक्ति राइफल से लैस थे आ गए और पकड़कर मारने पीटने लगे और सरफराज के बैग में रखे रुपये को छीन लिए और दहशत पैदा करके मजदूरों को भगा दिए इसके बाद साइड पर खड़ी ट्रक के टायर में गोली मार कर टायर को फाड़ दिए और उसके सहयोगी को थप्पड़ से पिट कर भगा दिए वादी की सूचना पर थाना सैदपुर में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ।
