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गाजीपुर: हत्‍या के मामले में कोर्ट ने सुनाई दो आरोपियो को आजीवन कारावास की सजा, लगाया 50-50 का अर्थदण्‍ड

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय कुमार यादव की अदालत ने सोमवार को हत्या के मामले में दो को सुनाई आजीवन कारावास की सजा और प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड साथ ही अर्थदंड की राशि से वादनी धनशिरा को 75 प्रतिसत धनराशि देने का आदेश दिया। बताते चलें कि थाना खानपुर गांव डढवल निवासिनी धनशिरा ने इस आशय का तहरीर दिया कि 27 नवंबर 2014 शाम 6 बजे अपने गेंहू के खेत में अपने पति राधे मोहन यादव के साथ सिचाई कर रही थी कि उसी समय पुरानी रंजिश को लेकर थाना खानपुर गांव दाऊदपुर निवासी मंगला यादव व उसके पिता राधे उर्फ राधेश्याम तथा सुधीर यादव उर्फ डब्बल यादव आये और  राधे उर्फ राधेश्याम व सुधीर यादव के ललकारने पर मंगला यादव ने अपने हाथ मे लिए हुए कट्टे से मेरे पति के ऊपर फायर कर दिया जिससे वह गिरकर छटपटाने लगे गांव वालों की मद्दद से सैदपुर अस्पताल ले गई जहाँ से मेरे पति को BHU वाराणसी रेफर कर दिया गया दौरान इलाज पति की मृत्यु हो गई। वादिनी की सूचना पर थाना खानपुर में आरोपियो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपियो के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश की दौरान विचारण आरोपी मंगला यादव की मौत हो गई। शेष आरोपियो का विचारण शुरू हुआ और अभियोजन की तरफ से सहायक शाशकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने कुल 10 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। सोमवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए सभी आरोपियो को जेल भेज दिया।

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