गाजीपुर। जिलाधिकारी ने सूचित किया है कि विशेष सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, लखनऊ द्वारा निर्देशित किया गया था कि भट्ठा वर्ष 2022-23 में संचालित ईट भट्ठे पर दिनांक 30.11.2022 तक जमा की गयी विनियमन शुल्क की धनराशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा, जबकि व्यापक प्रचार प्रसार के बाद भी तय सीमा के अन्दर कुल 128 ईट भट्ठा स्वामियों द्वारा ही विनियमन शुल्क ¼Regulating Fees½ जमा किया गया है। शासन द्वारा निधार्रित ब्याज छूट की सीमा समाप्त हो चुकी है, फिर भी जनपद के अधिकांश ईट भट्ठा स्वामियों द्वारा विनियमन शुल्क ¼Regulating Fees½ आज तक जमा नहीं किया गया है, जबकि शासनादेशानुसार बिना विनियमन शुल्क जमा किये ईट भट्ठों का संचालन नहीं किया जायेगा। उन्होने जनपद गाजीपुर के बकाया ईट भट्ठे के स्वामियों को सूचित किया है कि भट्ठे का विनियमन शुल्क ¼Regulating Fees½ तत्काल जमा करें। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होगें।
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