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भाई के हत्‍या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 55 हजार का लगाया अर्थदण्‍ड

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 3 संजय कुमार यादव प्रथम की अदालत ने शुक्रवार को कोतवाली थाना क्षेत्र के हत्या के मामले में भाई के हत्यारे को आजीवन कारावास और कुल ₹55000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के चौकिया निवासी शाहिदा खातून पत्नी आसिफ खान ने 27  जुलाई 2014 को थाने में तहरीर दिया कि 25 जुलाई 2014 को शाम 6:00 बजे जब उसके पति आसिफ खान दरवाजे पर थे उसी वक्त जमीन संबंधी विवाद को लेकर सगा भाई अंसार खान पुत्र हनीफ खान जान से मारने की नियत से चाकू से मारने लगा अपने पति की चीख पुकार सुनकर दौड़ती हुई आई तो देखी थी उसके पति के सगे भाई अनुसार उसे चाकू से मार रहे हैं उसने बचाने के लिए सोल किया सोर पर बहुत से लोग आ गए लोगों को आता देखकर अनुसार घर में घुस गया और पूरा निकाल कर बाहर निकल गया। वह अपने पति को लेकर जिला अस्पताल गई जहां से डॉकरों ने उसके पति को वाराणसी के लिए कर दिया इलाज के दौरान 26 जुलाई को उसके पति आसिफ खान की मृत्यु हो गई तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ अभियुक्त के पास से चाकू बरामद हुआ विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने कुल 9 गवाहों को पेश किया गवाहों ने घटना का समर्थन किया अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की तर्कों को सुनने के बाद अभियुक्त को हत्या के लिए तथा आयुध अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई अदालत ने अर्थदंड की राशि से 75% राशि मृतक की पत्नी साजिदा को देने का आदेश दिया है।

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