गाजीपुर। जिला पूर्ति अधिकारी गाजीपु ने बताया है कि अन्त्योदयः 35 किग्रा प्रति कार्ड एवं पात्र गृहस्थीः 5 किग्रा प्रति यूनिट की दर से खाद्यान्न पूर्णतः निःशुल्क वितरित किया जा रहा है इसमें किसी भी प्रकार का भुगतान न करें, ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगाने के उपरान्त पर्ची अवश्य लें तथा इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन पर तौल देखकर ही अपनी हकदारी के अनुसार पूर्ण मात्रा में खाद्यान्न लें। उचित दर दुकान खुलने के निर्धारित दिवस एवं समय; दुकान पर प्रदर्शित हैं। वन नेशन बैन राशन कार्ड, देश में कहीं भी, किसी भी उचित दर दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करें। परिवार के सभी सदस्यों की ई-के.वाई.सी. समय से पूर्ण कराएँ- नववधू का नाम जुड़वाएँ, मृतक स्थायी रूप से विस्थापित का नाम हटवाएँ, विवाहित पुत्री का यूनिट आनलाइन व्यवस्था के माध्यम से उसकी ससुराल के राशनकार्ड में स्थानान्तरित करायें। हकदारी के अनुसार खाद्यान्न नहीं मिलने व घटतौली आदि की शिकायत, विभागीय टोल-फ्री नं0-18001800150/1967, जिला शिकायत निवारण अधिकारी तथा ब्ड हेल्पलाइन नं० 1076. पर करें। कम तौल, अधिक मूल्य वसूली अथवा खाद्यान्न देने से इन्कार करने पर सम्बन्धित उचित दर विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश-2016 के अन्तर्गत कार्यवाही का प्राविधान है। परिवहनकर्ता/उचित दर विक्रेता दुद्वारा खाद्यान्न का डायवर्जन कर कालाबाजारी करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत करवाकर कार्यवाही का प्राविधान है।
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