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गाजीपुर: हत्‍या के मामले में कोई ने सुनाई महिला सहित दो आजीवन कारावास की सजा

गाजीपुर। जिला एवं सत्र न्यायालय के तृतीय न्यायाधीश श्वेता वर्मा की अदालत ने बुधवार को महिला सहित दो अन्य अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया। इसकी जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने बताया कि मृतका जगरानी देवी के पुत्र मुकेश पाल ग्राम गगरन ने 11 मार्च 2015 को थाना नगसर में पुरानी दुश्मीन केा लेकर साम 6 बजे मेरी मां जगरानी देवी जब दवा लेने जा रही थी तब अभियुक्तगण लाल बहादुर पासवान, लाल बिहारी, श्याम बिहारी पासवान व आशा देवी ने मेरी मां को अकेला पाकर मारपीट कर जबरन उनको जहरीला पदार्थ खिला दिया, जानकारी होने पर हम लोग जिला अस्पताल ले गये जहा पर डाक्टरो ने मृत घोषित कर दिया। घटना तहरीर मिलने पर थाना नगसर ने नामदज एफआईआर दर्ज किया। विवेचक ने दो माह में आरोप पत्र 302 भारतीय दण्ड विधान में न्यायालय मे प्रस्तुत किया। अभियुक्त श्याम बिहारी पासवान किशोर अपचारी है शेष लाल बहादुर पासवान, लाल बिहारी पासवान व आशा देवी के विरूद्ध न्यायालय एडीजे तृतीय के यहा 302 आईपीसी से आरोप बनाया गया। अभियोजन पक्ष ने कुल 11 गवाहो को परिक्षित किया। साक्ष्योंपरान्त न्यायालय ने गुणदोष का परीक्षण करने के पश्चात यह पाया कि मृतका जगरानी देवी को जहर नही दिया गया था लेकिन अभियुक्तो ने मृतका को बुरी तरह मारा पीटा था मृतका के शव विच्छेदन आख्या में मृतका का लीवर, किडनी तथा प्लीहा फटा हुआ था, हडिडयो टूटी हुई थी अपराध साबित पाकर न्यायालय ने सभी अभियुक्तो को 302/34 आईपीसी में आजीवन कारावास से दण्डित करते हुए प्रत्येक पर 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया।

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