गाजीपुर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गाजीपुर के न्यायाधीश संजय हरी शुक्ला ने याचिनी को प्रतिकर के रूप में 86 लाख 38 हजार 227 रूपये मय ब्याज सहित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को देने का आदेश दिया है। इस संदर्भ में वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 29 मई 2025 को ग्राम सिकंदरपुर, ब्लाक करंडा निवासी परमानंद सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी थी, इसके बाद उनकी पत्नी ने मोटर वाद न्यायालय में याचिका दाखिल किया। न्यायालय ने साक्ष्य सबूत के दाखिल करने के बाद दोनो पक्ष के अधिवक्ताओ ने घटना पर बहस किया। इसके बाद मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गाजीपुर के न्यायाधीश संजय हरी शुक्ला ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को दो माह के अंदर रेनू देवी को 86 लाख 38 हजार 227 रूपया देने का आदेश दिया है।
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