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तीन माह के अंदर रिटायर्ड पीजी कालेज के शिक्षकों को ग्रेच्‍यूटी दे सरकार- सुप्रीम कोर्ट

गाजीपुर। सर्वोच्च न्यायालय में योजित  Contempt Petition- 55056/ 2024 जो न्यायालय के आदेश दिनाँक- 30.04.2024 के अनुपालन नहीं किये जाने के सम्बंध में है (C A no. 5602/ 2024, अवधेश कुमार सिंह व अन्य Vs. उ. प्र. सरकार) में सुनवाई करते हुए अपने आदेश दिनाँक- 31.10.2025 में अपने उपरोक्त आदेश जिसमें याची गण / सेवा निवृत्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय शिक्षकों को तीन माह के अंदर ग्रेच्यूटी भुगतान किए जाने का आदेश दिया गया था के सम्बंध में उ.प्र. सरकार को issue notice का आदेश दिया है। ज्ञातव्य है कि मा. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनाँक- 30.04.24 में सेवानिवृत्त शिक्षकों को तीन माह के अंदर ग्रेच्यूटी भुगतान किए जाने का आदेश दिया था. इस संबंध में उ.प्र. सरकार द्वारा दाखिल Review Petition भी दिनाँक- 08.04.25 को खारिज कर दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका पर दिनाँक- 31.10.2025 को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मनोज मिश्रा तथा न्यायाधीश उज्जल भुइयां ने उ.प्र. सरकार के विरुद्ध issue notice (Returnable on 09.12.2025) जारी करते का आदेश देते हुए कहा है कि यदि उक्त तिथि तक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक- 30.04.2024 के अनुरूप याची गण / सेवा निवृत्त शिक्षकों को ग्रेच्युटी भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति मे महेंद्र प्रसाद अग्रवाल,  मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उ. प्र. शासन को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होना होगा। उपरोक्त सूचना देते हुए सेवानिवृत्त महाविद्यालय शिक्षक संगठन के संयोजक प्रो. अजय राय ने कहा कि प्रदेश सरकार के मनमाने एवं हठधर्मिता पूर्ण रवैये के कारण सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी प्रदेश के हजारों विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षकों की ग्रेच्युटी भुगतान का मामला लटका हुआ है. एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रो. अशोक सिंह,  पूर्व प्राचार्य, पीजी कालेज, गाजीपुर ने बताया कि डॉ. मान्धाता राय, डॉ. अनिरुद्ध प्रधान,  डॉ.  युधिष्ठिर तिवारी, प्रो. अमर नाथ राय, डॉ. शशिकांत राय, राजनारायण तिवारी आदि। गाजीपुर जनपद के दर्जनों सेवानिवृत्त महाविद्यालय शिक्षकों ने भी मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में ग्रेच्युटी भुगतान हेतु याचिका दाखिल की है जिसमें मा. न्यायालय ने मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप याची गण को ग्रेच्युटी भुगतान किए जाने का आदेश दिया है। पदाधिकारी द्वय ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार की शिक्षक विरोधी रुख के चलते प्रदेश के शिक्षकों में तीव्र रोष है।

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