गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने राज्य बनाम शंकर पांडेय के मुकदमे में सदर कोतवाली प्रभारी को आदेश दिया है कि अभियुक्त शंकर पांडेय की चल-अचल संपत्ति को बीएनएसएस की धारा 85 के तहत कुर्क करते हुए 17 अगस्त को न्यायालय में आख्या प्रस्तुत करें। ज्ञातव्य है कि पिछले तारीख पर बीएनएसएस धारा 84 की कार्रवाई शंकर पांडेय के खिलाफ हुई थी लेकिन वह कोर्ट में हाजिर नही हुआ। इसके बाद कोर्ट ने कुर्की का आदेश जारी किया।
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