गाजीपुर। उप कृषि निदेशक गाजीपुर कृषि विभाग द्वारा जनपद के समस्त कृषक उत्पादक संगठन (एफ०पी०ओ०) को प्रदेश में स्थापित सी०बी०जी० प्लान्ट तथा अन्य बायो गॉस आधारित सम्बन्धित ईकाईयों को फसल अवशेष उपलब्ध कराये जाने हेतु इन-सीटू एवं एस०एम०ए०एम० योजनान्तर्गत एफ०पी०ओ० एवं एफ०पी०ओ० के सदस्य कृषकों को एग्रीग्रेटर के रूप में अनुदान पर कृषि यन्त्र चयन हेतु निर्देश प्राप्त हुये है। चयनित एग्रीग्रेटर (एफ०पी०ओ०) को कस्टम कस्टम हायरिंग सेन्टर के माध्यम से 30 लाख परियोजना लागत 24 लाख अनुदान उपलब्ध कराये जाएगें इसके अतिरिक्त शेष धनराशि एफ०पी०ओ० (एग्रीगेटर) को स्वयं वहन करना पड़ेगा। परियोजना में 60 हार्स पावर या इससे अधिक का ट्रैक्टर, बेलिंग मशीन, स्ट्रा रैंक, क्राप रीपर क्रय करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त चयनित एफ०पी०ओ० के दो सदस्यो (जो रक्त सम्बन्धित न हो) को 10 लाख परियोजना का ट्रैक्टर, ट्राली क्रय करना होगा जिस पर 4 लाख अनुदान देय होगा। कृषक उत्पादक संगठन (एफ०पी०ओ०) के चयन में एफ०पी०ओ० का वार्षिक टर्न ओवर रू0 10 लाख होना अनिवार्य है। अधिकाधिक वार्षिक टर्न ओवर वाले एफ०पी०ओ० को वरीयता दी जाय। एफ०पी०ओ० के शेयर होल्डर की संख्या 100 अनिवार्य है। अधिकाधिक शेयर होल्डर कृषक की संख्या वाले एफ०पी०ओ० को वरीयता दी जाय। एफ०पी०ओ० द्वारा नियमित रूप से दाखिल वार्षिक रूप से रिर्टन से अभिलेखिय पुष्टि की जाये। एफ०पी०ओ० भारत सरकार/कम्पनी रजिस्ट्रार के यहा से प्रतिबन्धित न किया गया हो। किसी प्रकार की अनियमितता सम्बन्धि कोई वाद न्यायालय में लम्बित न हो। कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हेतु कृषक उत्पादक संघ (एफ०पी०ओ०) का नचचिवींाजप.बवउ पोर्टल पर पंजीकरण अवश्य हो एवं सक्रिय होना चाहिये। कृषक उत्पादक संघ (एफ०पी०ओ०) का ०) का अनुसूचित जाति श्रेणी में पंजीकरण करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि कुल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कम से कम 50 प्रतिशत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनुसूचित जाति के हो। एफ०पी०ओ० का सोसाइटी एक्ट/कम्पनी एक्ट में पंजीकरण एवं कम से कम 1 वर्ष वर्ष पूर्व पूर्व का होना अनिवार्य है, एवं लाभ अर्जित कर रहा हो। सोसाइटी एक्ट/कम्पनी एक्ट अधिकाधिक समय से पंजीकृत एफ०पी०ओ० को वरीयता दी जाय। एफ०पी०ओ० द्वारा पूर्व मे कृषि विभाग की योजनाओं (फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेन्टर/एंग्रीग्रेटर/हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग) मे अनुदान का लाभ प्राप्त न किया हो। लाभार्थी का चयन तिथि से 45 दिवस तक में यन्त्र क्रय कर बिल सम्बन्धित उप कृषि निदेशक कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा कि स्थिति में उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा। सी०बी०जी० प्लान्ट/बायो मॉस यूनिट से पराली एकत्र एवं क्रय करने का एम०ओ०यू० होने पर ही लाभार्थी एफ०पी०ओ० चयन हेतु पात्र होगा। उपरोक्त दिशा निर्देश के अन्तर्गत आने वाले समस्त एफ०पी०ओ० कृषि भवन गाजीपुर मे अपना आवेदन दिनांक 15.09.2025 तक सायं 5.00 बजे तक अवश्य उपलब्ध करा दें। उक्त तिथि समाप्त होने के उपरान्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगे। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।
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