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बच्‍ची के साथ दुराचार का प्रयास करने वाले मौलवी के लड़के को कोर्ट ने सुनाई पांच वर्ष की सजा, लगाया अर्थदंड  

गाजीपुर। 10 वर्षीय बच्‍च्‍ी के साथ दुराचार का प्रयास करने वाले आरोपी को पाक्‍सो कोर्ट के न्‍यायाधीश रामअवतार प्रसाद ने पांच वर्ष की सश्रम सजा और 10 हजार का अर्थदंड लगाया है। 30 अप्रैल 2017 को मोहम्‍मदाबाद थाना क्षेत्र के सहनिंदा पीर बाबा के मजार पर वादी अपनी पत्‍नी और लड़की को लेकर झाड़फूंक कराने गया था और रात में वहीं सो गया। जब बच्‍ची सोई हुई थी तभी झाड़फूंक करने वाले बाबा का पुत्र नसीम बच्‍ची के साथ दुराचार करने का प्रयास किया। जिसपर बच्‍ची ने शोर मचाया, शोर सुनकर पिता ने आरोपी को पकड़ लिया और डायल 100 पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अदालत में चार्जशीट प्रस्‍तुत किया। विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने बताया कि इस केस में कुल पांच गवाह परिलक्षित कराये गये। दोनों पक्षों के अधिवक्‍ताओं की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को पांच वर्ष की सश्रम सजा और दस हजार का जुर्माना लगाया।

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