गाजीपुर। राम नगीना यादव जिला समाज कल्याण अधिकारी, गाजीपुर ने समस्त जनपद गाजीपुर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आवेदकों की पात्रता, आनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने एवं भुगतान करने की प्रकिया निर्धारित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 अन्तर्गत कुल 788 जोड़ों का विवाह कराने हेतु जनपद गाजीपुर का लक्ष्य निर्धारित है। प्रत्येक जोड़ों पर रू0 100000.00 की धनराशि व्यय होगी जिसमें रू0 60000.00 कन्या के खाते में, रू0 25000.00 की वैवाहिक उपहार सामग्री प्रति जोड़ा तथा कार्यकम आयोजन पर प्रति जोड़ा रू0 15000.00 व्यय किया जायेगा। योजनान्तर्गत पात्रता की शर्ते निम्नवत है जिसमें कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमन्द हो,. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू० 3.00 लाख के अन्तर्गत हो, सामूहिक विवाह योजना के पोर्टल पर किये गये आवेदन में विवाह की तिथि को कन्या की आयु 18 वर्ष, या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर की आयु विवाह की तिथि को 21 वर्ष पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षणिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉबकार्ड, आधार कार्ड मान्य होगा, कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा हो जिसका कानूनी रूप से विच्छेद/तलाक हो गया हो एवं पुनर्विवाह कराया जाना हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं 7 विकलांग हो, को प्राथमिकता दी जायेगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आवेदिका द्वारा अपना आवेदन विवाह हेतु निर्धारित तिथि के न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व करना होगा, आनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। आवेदन पत्र को अन्तिम रूप से पोर्टल पर आनलाइन सवमिट करने से पूर्व सुधार किया जा सकता है।. आवेदक द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की वेबसाईट/पोर्टल पर लागिन करके आवेदन किया जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।
