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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को मिलेगा लोन, गाइडलाइन जारी

गाजीपुर। उपायुक्त उद्योग, प्रवीण कुमार ने जनपद के कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवक/युवतियों को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सी०एम० युवा) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 का लक्ष्य-1700 प्राप्त हुआ है, जिसके अन्तर्गत ऋण प्राप्त कर अपना उद्यम (विनिर्माण/सेवा) स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए आवेदन पत्र वेबसाइट कपनचउेउमण्नचेकबण्हवअण्पद पर लक्ष्य पूर्ति तक आनलाइन किया जा सकता है। आन लाइन आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे-आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र (न्यूनतम कक्षा-8 उत्तीर्ण, इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष को वरीयता), कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र इस आशय का कि इसके पूर्व केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित ऋण परक योजना में उपादान का लाभ प्राप्त नही किया गया है। योजनान्तर्गत आवेदक की आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण होना चाहिए। वह किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो। योजनान्तर्गत उद्योग/सेवा क्षेत्र अधिकतम रू0 5.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत 10 प्रतिशत मार्जिनमनी (सब्सिडी) एवं चार वर्ष तक ब्याज उपादान उपलब्ध कराया जायेगा। सभी वर्गों के पुरुष/महिला आवेदक को स्वयं का 10 प्रतिशत अंशदान देय होगा एवं इकाई के चार वर्ष तक सफलतापूर्वक संचालन उपरान्त अनुदान के रूप में प्राप्त हो जायेगा। विशेष जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, गाजीपुर में संपर्क करें।

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