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गाजीपुर: एक जनपद-एक उत्‍पाद के वित्‍तीय सहायता के लिए गाइडलाइन जारी

गाजीपुर। एक जनपद एक उत्पाद (ओ०डी०ओ०पी०) वित्त पोषण हेतु सहायता योजना वर्ष 2025-26 में लक्ष्य पूर्ति तक आवेदन पत्र बेवसाइटwww.diupmsme.upsdc.gov.in  पर आमंत्रित है। जूट वाल हैगिंग उत्पाद से जुड़े उद्योग/सेवा/व्यवसाय हेतु इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते है। आवेदन के समय आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, जाति-आय प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं शपथ-पत्र अनिवार्य है। आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो। साथ ही पूर्व में संचालित किसी योजना जैसे-प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एवं अन्य सरकारी योजना में मार्जिनमनी (सब्सिडी) का लाभ न लिया हो। रू0 25 लाख तक की परियोजना पर 25 प्रतिशत, रू० 25.00 लाख से अधिक और रू0 50.00 लाख तक 20 प्रतिशत, रू0 50.00 लाख से रू० 150.00 लाख तक 10 प्रतिशत अथवा रू0 10.00 लाख तथा रू0 150.00 लाख से अधिक पर 10 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 20.00 लाख जो भी कम हो अनुदान राशि देय है। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय-उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र गाजीपुर से सम्पर्क किया जा सकता है

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