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गाजीपुर: 10 मई को आयोजित होगा राष्‍ट्रीय लोक अदालत

गाजीपुर। विजय कुमार चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर की अध्यक्षता में विश्राम कक्ष में दिनांक 10.05.2025 को गाजीपुर, वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद व ग्राम न्यायालय जखनियां के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में समस्त मीडिया बुन्धओं के साथ चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान उन्होने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन एवं लोक अदालत के लाभ की जानकारी देते हुए कहा कि पक्षो के मध्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण, पक्षकार व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं पहल कर सकता है, लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है, लम्बित मामलों के लोक अदालत में निस्तारण पर न्याय शुल्क की वापसी की व्यवस्था, लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं, कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित, प्री लिटिगेशन वैवाहिक विवादों का लोक अदालत में समाधान, वैवाहिक विवादों में पति पत्नी के विवादों से लेकर बैक, जमीन, किसी भी सरकारी विभाग द्वारा आवेदनो का निस्तारण समय से न होना, विद्युत सम्बन्धी प्रकरण, दुकानदारो द्वारा उत्पीड़न, महिलाओं द्वारा उत्पीड़न, सम्बन्धी आवेदनो का विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र देने के उपरान्त परिवार न्यायाधीश एवं मध्यस्थ द्वारा विपक्षी को बुलाकर, समझौता से समाधान कराकर, लोक अदालत में निर्णय पारित तत्काल किया जाता है। उन्होने राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित किये जाने योग्य वाद/प्रकरणो का तत्काल निस्तारण किया जाता है जिसमें सुलह योग्य फौजदारी बाद, बैंक रिकवरी वाद, दीवानी वाद, भरण-पोषण वाद, वैवाहिक/पारिवारिक, स्टाम्प बाद/पंजीयन, मोटर अधिनियम, किरायेदारी, चेक बाउन्स से सम्बिन्धत धारा 138 एन.आई. एक्ट, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र सम्वन्धित मामले, बिजली चोरी से सम्बन्धित शमनीय दण्ड वाद, बिजली विभागो द्वारा उत्पीड़न सम्बन्धी, बिजली विभागो द्वारा अधिकतम धनराशि वसूली,  नगर पालिक/नगर निगम सम्बन्धी जलकर/गृह कर मामले,’ सेवा एवं सेवानिवृत के परिलाभों से सम्बन्धित मामले, चकबन्दी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर,चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत चालान, श्रम वाद, मनोरंजन कर अधिनियम के अन्तर्गत चालान, अन्तर्गत चालान, करावान प्रकरण, धारा 446 द०प्र०रा०सम्बन्धी प्रकरण, अन्तिम रिपोर्ट, बाट-माप (प्रचलन) अधिनियम, विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत चालान, ऋण वसूली अधिकरण मामले, प्रकीर्ण/सिविल/दाण्डिक अपील, धारा 258 सी.आर.पी.सी. के मामले, अभिवाक् सौदेवाजी (च्समं ठंतहंपदपदह) हेतु दण्ड वाद, प्री-लिटिगेशन के माध्यम से ऐसे वाद जो, न्यायालय के समक्ष नहीं आये है, स्थानीय विधियों के अन्तर्गत सुलह योग्य वाद, वन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत शमनीय वाद, रेलवे दावा सम्वन्धी प्रकरण, मनरेगा प्रकरण वी.पी.एल. राशन कार्ड/आय प्रमाण-पत्र आदि प्रकरण, जनहित गारण्टी कानून के मामले, स्थायी लोक अदालत के मामले एवं अन्य उपयुक्त वाद/प्रकरण के मामलो का आवदेन घर बैठे भी शिकायत हमारे पोर्टल Nalsa free Legal Aid  आनलाईन की साईड https://nalsa.gov.in/lsams    तथा हेल्पनाई नम्बर 15100 पर फोन करके अपनी समस्या का शिकायत किया जा सकता है।

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