गाजीपुर। जनपद गाजीपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के नमूनें संग्रहित कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ०प्र०, प्रेषित किये गये थे, जाँच के पश्चात् खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/न्याय निर्णायक अधिकारी, गाजीपुर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था. । दिनेश कुमार, न्याय निर्णायक अधिकारी (वि०/रा०). गाजीपुर के न्यायालय द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 16 वादों में रु0-5,90,000/- (पाँच लाख नब्बे हजार रूपये मात्र) अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अर्थदण्ड समय से जमा न किये जाने पर आर० सी० के माध्यम से वसूली की जायेगी। अर्थ दण्ड अधिरोपितो के नाम निम्नवत है।
1 जितेन्द्र यादव पुत्र हवलदार यादव निवासी ग्राम इनवा पोस्ट-तिलसड़ा थाना-बिरनों जनपद-गाजीपुर द्वारा बिना पंजीकरण प्राप्त किये अधोमानक खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध (गाय भैस) का विक्रय करने पर रू0 40,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
2-अजय यादव पुत्र रमेश सिंह यादव निवासी ग्राम जीवपुर पोस्ट जीवपुर थाना-जमानिया जनपद-गाजीपुर द्वारा बिना पंजीकरण प्राप्त किन्ये अधोमानक खाद्य पदार्थ बर्फी (खोया चीनी से निर्मित) का विक्रय करने पर रू0 40,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
3-वीरेन्द्र यादव पुत्र यादव निवासी ग्राम जैतपुरा पोस्ट-जैतपुरा थाना कोतवाली गाजीपुर जनपद-गाजीपुर द्वारा बिना पंजीकरण प्राप्त किये अधोमानक खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध (गाय-भैंस) का विक्रय करने पर रु० 40.000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
4-राम बदन सिंह यादव पुत्र स्व० प्रभुनाथ सिंह यादव निवासी ग्राम व पोस्ट-शहबाजकुली थाना-नोनहरा जनपद-गाजीपुर द्वारा बिना पंजीकरण प्राप्त किये अधोमानक खाद्य पदार्थ निश्रित दूध (गाय-भैंस) का विक्रय करने पर रू0 40.000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
5- अमरूद्दीन कुरैशी पुत्र वाहिद निवासी वार्ड नं0-10 पोस्ट व थाना-सादात जनपद-गाजीपुर द्वारा बिना पंजीकरण प्राप्त किये एवं अन्य (शेड्यूल-प्ट) का उल्लंघन कर बकरे का मांस का विक्रय करने पर रू० 40,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
6-गौतम मद्धेशिया पुत्र रमेश मद्धेशिया निवासी शादियाबाद मोड़ नन्दगंज थाना-नन्दगंज जनपद-गाजीपुर द्वारा बाहय पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ छेना मिठाई का विक्रय करने पर रू० 40,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
7-संजय प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व० बनारसी प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम व पोस्ट देवल थाना-गहमर जनपद-गाजीपुर द्वारा बाह्य पदार्थ युक्त पदार्थ घेना मिठाई का विक्रय करने पर रू0 40,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
8- राजकुमार कुशवाह्य पुत्र अशोक कुशवाहा निवासी ग्राम व पोस्ट-बड़सरा थाना करण्डा जनपद-गाजीपुर द्वारा अधोमानक खाद्य पदार्थ मूगफली दाना का विक्रय करने पर रू० 40,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
9- संजय यादव पुत्र रम्मन यादव निवासी चोचकपुर मोड़, नन्दगंज पोस्ट व थाना-नन्दगंज जनपद-गाजीपुर द्वारा बिना पंजीकरण प्राप्त किये अधीमानक खाद्य पदार्थ बर्फी (खोया चीनी से निर्मित) का विक्रय करने पर रू0 40,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
10-अशरफ पुत्र अब्दुल खालिद कुरैशी निवासी सादात वार्ड नं०-8 पोस्ट व थाना-सादात जनपद-गाजीपुर द्वारा बिना पंजीकरण प्राप्त किये एवं अन्य (शेड्यूल- प्ट) का उल्लंघन कर बकरे का मांस का विक्रय करने पर रू0 40,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
11-उमेश सिंह कुशवाहा पुत्र स्व० सियाराम सिंह कुशवाहा निवासी तुलसी सागर पोस्ट-छावनी लाईन थाना कोतवाली गाजीपुर जनपद-गाजीपुर द्वारा बिना पंजीकरण प्राप्त किये अधोमानक खाद्य पदार्थ खोया का विक्रय करने पर रू० 40,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
12-ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र गंगा प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम बभनौली पोस्ट-हंसराजपुर धना-शादियाबाद जनपद-गाजीपुर द्वारा मिध्याछाप खाद्य पदार्थ एडिबल ब्लैलैंडेड वेजीटेबल ऑयल (सरसों लाइट ब्राण्ड) का विक्रय करने पर रू० 40,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
13-त्रिलोकी जयसवाल पुत्र सोमनाथ जायसवाल निवासी ग्राम व पोस्ट खानपुर थाना-खानपुर जपदन-गाजीपुर द्वारा बिना पंजीकरण प्राप्त किये मिध्याछाप खाद्य पदार्थ मटर का बेसन का विक्रय करने पर रू० 40,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
14-संजय कुमार यादव पुत्र सियाराम यादव निवासी ग्राम नरायनपुर पोस्ट-लीलापुर थाना करण्डा जनपद-गाजीपुर द्वारा अधोमानक खाद्य पदार्थ साबूदाना का विक्रय करने पर रू0 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
15-अश्वनी कुमार पुत्र सुभाष चन्द्र (उप महाप्रबन्धक) निवासी ग्राम फतेउल्लापुर थाना नन्दगंज जनपद-गाजीपुर व पर्सन इन्चार्ज आपरेशन निरन्कार त्यागी पुत्र पुरन सिंह निवासी एच0-661 नवल पार्क अलीपुर नार्थ वेस्ट दिल्ली तथा फर्म सील एग्रो कमोडिटीज लिमिटेड पता-फतेहउल्लाहपुर थाना-नन्दगंज जनपद-गाजीपुर द्वारा अधोमानक खाद्य पदार्थ एफ०आर०के० का विक्रय करने पर रू० 50,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
16-सोनू कुमार गुप्ता पुत्र रामचन्दर गुप्ता निवासी इमामबाड़ा के सामने नुरुदीपुरा थाना कोतवाली गाजीपुर जनपद-गाजीपुर मिध्याछाप खाद्य पदार्थ फाईन का विक्रय करने पर रूपये 10,000/-अर्थदण्ड अधिरोपित कियास गया है।