गाजीपुर। उप कृषि निदेशक ने जनपद गाजीपुर के समस्त किसान भाईयों, बहनों को सूचित किया है कि जनपद गाजीपुर में अच्छादित धान एवं बाजरे की फसल का बीमा करवा ले, इसके लिए सम्बन्धित बैंक या फसल बीमा कम्पनी (एस0बी0आई0 जनरल इन्श्योरेंस) या कृषि विभाग के कार्मिक से सम्पर्क कर बीमा करवा सकते है। प्रीमियम की धनराशि 2 प्रतिशत (धान के लिए रू0 1634 व बाजरा के लिए रू0 706 प्रति हेक्टेयर) कृषकों को देना होगा। प्राकृतिक आपदा बाढ़/सूखा के कारण उत्पादन घटने पर बीमा कम्पनी प्रतिपूर्ति करेगी। गत वर्ष 2022-23 में गाजीपुर के किसानों को 1 करोड़ 66 हजार रूपयें की प्रति पूर्ति प्राप्त हुई है। बीमा के लिए के0सी0सी आवश्यक नही है बिना के0सी0सी0 के भी बीमा करवा सकते है, बीमा कराने की अन्तिम तिथि 10 अगस्त है।
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