गाजीपुर। किसानों के लिए अपनी फसलों का बीमा कराने की तिथि अब 10 अगस्त 2024 तक बढा दी गयी जो पहले 31 जुलाई थी। फसलों में आने वाली दैवीय आपदा से सुरक्षा के लिए फसल बीमा अतिआवश्यक है जिससे दैवीय जोखिम को कम कर सकते है। जनपद में अब तक 5832 कृषकों ने ही अपनी फसलों का बीमा कराया है। किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित कृषकों का स्वतः ही बीमा हो जाएगा जबकि बिना किसान क्रेडिट कार्ड वाले कृषकों को अपनी फसल का बीमा नजदीकी सहज जन सेवा केन्द्र से आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी व बुवाई प्रमाण पत्र लेकर करा सकतें हैं इसके लिए कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों से भी मदद ले सकते हैं। जनपद गाजीपुर में खरीफ सीजन के लिए धान व बाजरा की फसल बीमा के लिए अधिसूचित है। किसानों को केवल बीमित राशि का 2 प्रतिशत (धान के लिए रू0 1634 व बाजरा के लिए 706 प्रति हें०) प्रीमियम ही देय होगा। उप कृषि निदेशक गाजीपुर ने बताया कि दैवीय आपदा होने पर क्राप कटिंग के औसत उत्पादन से वर्तमान क्राप कटिंग के परिणाम की तुलनात्मक अन्तर की प्रतिपूर्ति का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जाता है। गत वर्ष खरीफ एवं रबी सीजन में कुल 5370 कृषकों को क्राप कटिंग के औसत उत्पादन परिणाम के आधार पर रूपयें 1 करोड 66 हजार का भुगतान किया गया। दैवीय आपदा से फसलों की क्षति होने पर कृषक इन्श्योरेन्स कम्पनी के टोल फ्री नं0 14447 पर 72 घंटें की भीतर सूचना दर्ज करा सकते है।
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