गाजीपुर। मुख्य राजस्व अधिकारी अमरेश कुमार ने बताया है कि आय जाति एवं निवास प्रमाण पत्र सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी के स्तर से आनलाईन निर्गत किये जाते है तथा प्रमाण पत्र के नीचे ही सत्यापन करने से सम्बन्धित वेबसाईट का विवरण भी अंकित रहता है। प्रमाण पत्रों को जिस विभाग में जमा किया जायेगा, उस विभाग द्वारा प्रमाण पत्र को अंकित वेबसाइट से सत्यापन किया जा सकता है। वर्तमान में पॉचू राम जिला भूमि सुधार लिपिक द्वारा उक्त प्रमाण पत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करने की कार्यावाही की जाती है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के नोटिरी एफीडेविट/ शपथ पत्र को प्रतिहस्ताक्षरित करने की कार्यवाही प्रशान्त कुमार गुप्ता मुख्य प्रतिलिपिक द्वारा की जाती है। जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 26.07.2024 द्वारा आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र एवं नोटरी एफीडेविट/शपथ पत्र को प्रतिहस्ताक्षरित कराये जाने का कोई नियम न होने के कारण तत्काल प्रतिबन्धित किया गया है। प्रमाण पत्रों/शपथ पत्रों को सम्बन्धित विभाग द्वारा सत्यापित करने हेतु कार्यालय को पत्र प्राप्त होने पर सत्यापन की कार्यवाही की जायेगी।
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