गाजीपुर। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु दिनांक 31.01.2024 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की तिथि निर्धारित की गयी है। विभाग द्वारा विकसित किए गये साफ्टवेयर पर आवेदकों द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की वेबसाइट/पोर्टलcmsvy.upsdc.gov.in पर लागिन करके ऑनलाइन तत्काल आवेदन भरने भर सकते है। इस प्रक्रिया के प्रारम्भ होने के उपरान्त लाभार्थियों को आनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगे। योजनान्तर्गत पात्रता की शर्ते जिनकी कन्या की अभिभावक उ०प्र० के मूल निवासी हो, कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हों, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू0 2.00 लाख तक होगी, विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष अथवा उससे अधिक होनी अनिवार्य है। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होगे, कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्ता /तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। शासन की इस महत्वपूर्ण योजना में शादी बडे ही धूम-धाम से हिन्दु रिति रिवाज के अनुसार किया जायेगा इसमें मुस्लिम वर्ग की शादी भी मुस्लिम रिति रिवाजो से किया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जनपवासियों से अपील किया है कि जो व्यक्ति गरीब, कमजोर एवं असहाय है वे तत्काल इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
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