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गाजीपुर: 11 मिलावटी खाद्य वितरण करने वालो पर लगा 1 लाख 30 हजार का जुर्माना

गाजीपुर । न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) के न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड अधिरोपित जनपद गाजीपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के नमूनें संग्रहित कर जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ०प्र०, प्रेषित किये गये थे, जॉच के पश्चात् खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) / न्याय निर्णायक अधिकारी, गाजीपुर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था, अरुण कुमार सिंह, न्याय निर्णायक अधिकारी (वि०/रा०), गाजीपुर के न्यायालय द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 11 वादों पर रू0 130000/- (एक लाख तीस हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अर्थदण्ड समय से जमा न किये जाने पर आर० सी० के माध्यम से वसूली की जायेगी।  मंगला जायसवाल पुत्र मेवा जायसवाल निवासी ग्राम व पोस्ट-बरही थाना – मरदह जनपद- गाजीपुर व मालिक-अनिल कुमार जायसवाल पुत्र मंगला प्रसाद जायसवाल निवासी उपरोक्त को अधोमानक खाद्य पदार्थ छेना की मिठाई विक्रय करने पर रू0 15,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। असलम पुत्र उस्मान निवासी सुआपुर चोचकपुर थाना- करण्डा को बिना पंजीकरण के खाद्य कारोबार विक्रय करने पर रू0 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। कृष्णा सिंह यादव पुत्र शिवशंकर सिंह यादव निवासी ग्राम व पोस्ट-बयेपुर देवकली थाना कोतवाली गाजीपुर को अधोमानक खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध की विक्रय करने पर रू0 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अरूण कुमार यादव पुत्र बलई यादव निवासी कटया पोस्ट-शिशुआपार थाना-सादात को अधोमानक खाद्य पदार्थ खोया की विक्रय करने पर रू0 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। राजकुमार गुप्ता पुत्र बसावन प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम असना पोस्ट-सिंगेरा थाना-कासिमाबाद को अधोमानक खाद्य पदार्थ बेसन की विक्रय करने पर रू0 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अमित गुप्ता पुत्र इतरचन्द गुप्ता निवासी ग्राम व पोस्ट- कासिमाबाद थाना-कासिमाबाद को बाह्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ छेना मिठाई की विक्रय करने पर रू0 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अवनिन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र रामजनम गुप्ता निवासी ग्राम व पोस्ट कामूपुर थाना- करीमुद्दीनपुर को मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ रस्क की विक्रय करने पर रू0 11,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। लवकुश गुप्ता पुत्र रामऔतार निवासी ग्राम व पोस्ट- बाराचवर थाना-बरेसर को बिना क्रय बिल / बाउचर के मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ पापड़ की विक्रय करने पर रू0 11,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। जलील अंसारी पुत्र सुलेमान अंसारी निवासी पटकनी थाना-सुहवल को अधोमानक खाद्य पदार्थ वनस्पति की विक्रय करने पर रू0 12,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। शिव दुलार यादव पुत्र बालेश्वर यादव निवासी ग्राम व पोस्ट-गौसपुर थाना-मुहम्मदाबाद बिना पंजीकरण के खाद्य कारोबार करके अधोमानक खाद्य पदार्थ गाय का दूध की विक्रय करने पर रू0 20,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। झुल्लन सिंह यादव पुत्र स्व0 मद्धू यादव निवासी कल्याणपुर जग्गी का पूरा पोस्ट-गौरा थाना- रेवतीपुर को अधोमानक खाद्य पदार्थ खोया की विक्रय करने पर रू0 11,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

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