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नशीली दवा बेचने के आरोप में चौरसिया मेडिसि‍न कार्नर व गाजीपुर दवा केंद्र का प्रोडक्ट परमीशन निरस्त

गाजीपुर। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषद्यि प्रशासन लखनऊ के आदेश पर जिलाधिकारी तथा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के निर्देशन में औषधि निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन गाजीपुर द्वारा जनपद में स्थित दो थोक दवा विक्रेताओं,  चौरसिया मेडिसिन कार्नर, प्रो0-नितिन चौरसिया, न्यू मार्केट मिश्र बाजार गाजीपुर, दवा केन्द्र प्रो0-धीरज गुप्ता, न्यू मार्केट मिश्र बाजार गाजीपुर के प्रतिष्ठान का दिनांक 15.09.2023 को औचक निरीक्षण छापा मार कर किया गया था, मौके पर इनके प्रतिष्ठान पर रखे हुए दस्तावेजो का गहन निरीक्षण किया गया, दस्तावेजो के परिशीलन से ज्ञात हुआ कि उपरोक्त प्रतिष्ठान नशीली दवाओं यथा फेन्सिडिल कफ सिरफ(कोडिनयुक्त)के क्रय-विक्रय में लिप्त पाये गये, जिसकी आख्या सहायक आयुक्त (औषधि) वाराणसी मण्डल वाराणसी को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी थी। उपरोक्त के क्रम में सहायक आयुक्त (औषधि) वाराणसी मण्डल वाराणसी द्वारा कार्यवाही करते हुए दोनो थोक विक्रेताओं के प्रोडक्ट परमीशन को निरस्त कर दिया गया है। जनपद में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने हेतु औषधि निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन गाजीपुर द्वारा निरन्तर जांच प्रक्रिया जारी रहेगी और निरीक्षण के समय नशीली दवाओं के दुरुपयोग पाये जाने पर दोषियों के विरुद्ध औषधि प्रसाधन एवं सामग्री अधिनियम-1940 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

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