गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश / MPMLA अरविंद मिश्र की अदालत ने शुक्रवार को जान से मारने की धमकी के मामले में पूर्व मंत्री विजय मिश्र व दीपक वर्मा को दोषमुक्त कर दिया! अभियोजन के अनुसार ग़ाज़ीपुर लाइव न्यूज के संपादक सुनील कुमार सिंह द्वारा 12 मार्च 2017 की घटना के बाबद तहरीर दिया कि पूर्व मंत्री विजय मिश्र पोल खोल रही खबरों से घबड़ाकर तथा अपने हार के बावघलाहट के कारण फोन से धमकी दिया उसके वावजूद वादी ने उसे नजरअंदाज कर दिया फिर भी लगातार धमकी मिलती रही होली के दिन विजय मिश्र के सहयोगी दीपक वर्मा ने उसी नंबर से फोन कर उसकी पिस्टल को छीन कर जान से मारने की धमकी दिया वादी की सूचना पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण के उपरांत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपियों को 28 जुलाई 2023 को 1 साल की साधारण कारावास व 500 -500 रुपये के अर्थदंड से दण्डित करने का आदेश दिया था उक्त आदेश की विरुद्ध आरोपियों ने 14 अगस्त 2023 को जनपद न्यायाधीश के न्यायालय अपील दाखिल किया जिसकी सुनावई हेतु पत्रवाली को MPMLA कोर्ट अरविंद मिश्र की अदालत में भेजा गया वहाँ सुनवाई के बाद शुक्रवार को दोनो आरोपियों की अपील को स्वीकार करते हुए दोषमुक्त कर दिया। ज्ञातव्य है कि पूर्व मंत्री विजय मिश्रा की छवि गाजीपुर में एक विकास पुरूष के रूप में है, उन्होने अपने कार्यकाल में 300 बेड के हास्पिटल, नवीन स्टेडियम, प्रेक्षागृह आदि सैकड़ो विकासपरक योजनाओ का जनपद में शुभारंभ किया था। इस मुकदमे से पहले उनके ऊपर किसी भी प्रकार का अपराधिक मुकदमा दर्ज नही था।
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