Breaking News
Home / ग़ाज़ीपुर / गाजीपुर: अप्राकृतिक दुराचार के मामले में कोर्ट ने सुनाई आरोपी को 20 वर्ष की सजा, लगाया 30 हजार का अर्थदण्‍ड

गाजीपुर: अप्राकृतिक दुराचार के मामले में कोर्ट ने सुनाई आरोपी को 20 वर्ष की सजा, लगाया 30 हजार का अर्थदण्‍ड

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने गुरुवार को थाना भावरकोल क्षेत्र के अंतर्गत हुए अप्राकृतिक दुराचार के मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास और कुल 30000रूपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। और साथ ही अर्थदंड की राशि से 75 प्रतिसत पीड़ित को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार भांवरकोल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी  द्वारा थाना में तहरीर दिया गया कि 10 जनवरी 2021 को 3:00 बजे दिन में काली माता के मंदिर के पास बसवार में उसके गांव के हरेराम उपाध्याय उसके नाबालिक भतीजे के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए जब वह थाने जा रहे थे तो हरेराम उपाध्याय के घर वाले रास्ते में उसे घेर कर गाली गलौज किए। तहरीर के आधार पर थाना भांवरकोल में मुकदमा पंजीकृत हुआ विचारण के दौरान साक्षी वादी मुकदमा ने बताया कि उसके भतीजे ने बताया था कि उसके पीछे से खून निकल रहा है पूछने पर बताया कि हरेराम उपाध्याय ने काली माता मंदिर के पास बांसवार मे ले जाकर उसके शौच के रास्ते में गलत कार्य किया है 112 नंबर फोन करने पर पुलिसआकर उसे थाना ले गई अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रभु नारायण सिंह ने कुल 7गवाह पेश किया गवाहों ने घटना का समर्थन किया अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अदालत ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया।

[smartslider3 slider="4"]

About admin

Check Also

यूपीसीए के दिशा-निर्देशन में शुरू हुए अंडर 19 अंतर जनपदीय क्रिकेट ट्रायल का पहला मैच गाजीपुर और मऊ के बीच

गाजीपुर। उतर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के दिशा-निर्देशन में गाजीपुर मंडल के अंतर्गत जनपद गाजीपुर के …