गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग पीड़िता को बहलाफुसलाकर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की कड़ी कैद के साथ 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करते हुए अर्थदंड की राशि से 75 प्रतिसत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार थाना दुल्हपुर निवासी गांव के एक व्यक्ति ने थाना दुल्हपुर में इस आशय का तहरीर दिया कि 28 जनवरी 2015 को समय लगभग 10 बजे सुबह उसकी पौत्री जो BA की छात्रा थी घर से पढ़ने के लिए स्कूल गई थी उसको उसी के गांव का सिकंदर उर्फ शिवचंद राम रास्ते से बहलाफुसला कर भगा ले गया वादी की सूचना पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने दौरान विवेचना पीड़िता को 26 फरवरी 2015 को बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया और पीड़िता का डाक्टरी मुआयना कराने के बाद न्यायालय में पीड़िता का बयान दर्ज कराया और आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह में कुल 6 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। मंगलवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया।
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