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गाजीपुर: हत्या में देवर को सात साल का सश्रम कारावास व चचिया सास व ससुर को भी सजा

गाजीपुर। जनपद के मुहम्मदाबाद थानान्तर्गत परसा गांव के राजेन्द्र बिन्द के मौखिक बताया कि 31 जनवरी 2008 को समय 11 बजे मेरे रिश्तेदार मेरे चाचा सुभाष के लड़के की शादी तय किये थे लेकिन मेरे चाचा ने शादी करने से इंकार कर दिया था, इसी बात की पंचायत हो रही थी तभी क्रोध में आकर मेरे चाचा सुभाष तथा चाची रामराजी, हरिनारायण व धनजी लाठी डन्डा लेकर गाली देते हुए मुझे तथा मेरे भाई की पत्नी धर्मशीला तथा भतीजे जयश्री को ंमारा पीटा, रिश्तेदारो ने बीच बचाव किया। इस घटना पर थाने मेे एनसीआर नं0 15/2008 धारा 323, 504 आईपीसी अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज किया गया। चोटहिल धर्मशीला देवी की मृत्यु हो जाने के वजह से मुकदमे में 304 आईपीसी की बढोत्तरी की गयी तथा अपराध सं0 72/2008 दर्ज किया गया। विवेचना उपरान्त आरोपीगणो के विरूद्ध विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय मंे प्रेषित किया। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-1 में अभियोजक अपर जिला शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने कुल 8 गवाहो को परीक्षित कराया, दौरान परीक्षण सुभाष की मृत्यु हो गयी। न्यायालय ने साक्षीगणो के साक्ष्य का गुणदोष के आधार पर धनजी को 304 आईपीसी में सात वर्ष की सश्रम कारावास तथा दस हजार रूपये का अर्थदण्ड तथा धारा 504, 506 आईपीसी में छः माह के कारावास की सजा सुनायी और दोषसिद्ध अपराधिगण हरिनारायण, रामराजी देवी को धारा 323, 504 में छः माह परीविक्षा अवधि के लिए दण्डित किया।

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