Breaking News
Home / ग़ाज़ीपुर / ­­­­गाजीपुर: कोटेदार करें अवैध डिमांड तो करें इस मोबाइल नं. पर करें सम्‍पर्क

­­­­गाजीपुर: कोटेदार करें अवैध डिमांड तो करें इस मोबाइल नं. पर करें सम्‍पर्क

गाजीपुर। गाजीपुर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से 628819 कार्डधारकों में प्रतिमाह किये जा रहे खाद्यान्न वितरण को अधिक पारदर्शी एवं सुचितापूर्ण बनाने के लिए समस्त उचित दर विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि वे खाद्यान्न परिवहन हेतु नामित परिवहन ठेकेदार से हर हाल में पूरी मात्रा प्राप्त करें। वर्तमान नीति यह है कि उचित दर विक्रेता को दुकान तक खाद्यान्न निःशुल्क एवं पूरी मात्रा में पहुॅचाने का दायित्व परिवहन ठेकेदार का है। यदि किसी उचित दर विक्रेता से परिवहन के मद में ठेकेदार अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धनराशि की मॉग की जाती है तो उचित दर विक्रेता जिला खाद्य विपणन अधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक/मो0नं0 7939564812/7839564813 पर सूचित करें। इसी प्रकार यदि किसी राषन कार्ड धारक को किसी उचित दर विक्रेता द्वारा ई-पास मशीन पर अॅगूठा लगाने के तुरंत पश्चात् खाद्यान्न नहीं दिया जाता अथवा निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न दिया जाता है तो ऐसे राशन कार्ड धारक भी उपजिलाधिकारी/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक/टोल फ्री नं0 1800-1800-150 अथवा 7939564812/7939564813 पर सूचित करें।

[smartslider3 slider="4"]

About admin

Check Also

भाजपा ने किया महिलाओ को सबसे ज्‍यादा समृद्ध और सम्‍मानित- राज्‍यसभा सांसद साधना सिंह

गाजीपुर। भाजपा महिला मोर्चा 75 लोकसभा गाजीपुर का महिला कार्यकर्ता सम्मेलन आज जिलाध्यक्ष साधना राय …