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गाजीपुर: रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई दस वर्ष की सजा, लगाया 20 हजार का अर्थदण्‍ड

गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा। दिनांक 24.08.2023 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 201/2015 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त तरंग उर्फ टुन्नू बिन्द पुत्र स्व0 पूजन बिन्द निवासी खजुरिया थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को माननीय न्यायालय गाजीपुर द्वारा दोषी करार देते हुए धारा 4  पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा ।

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