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तस्कर किंग अमरनाथ के गैंगेस्टर पुत्र आशीष यादव का प्रशासन ने दो करोड़ की सम्पत्ति को किया कुर्क

गाजीपुर। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 07.08.2023 को प्रभारी निरीक्षक/विवेचक कोतवाली गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या पर पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा पारित कुर्की आदेश के तहत अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अभियुक्त आशीष यादव पुत्र स्व0 अमरनाथ यादव निवासी ग्राम सुआपुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर की अचल/बेनामी सम्पत्ति, जिसकी अनुमानित बाजारू कीमत 02 करोड़ रुपये है, को आज दिनांक 12.08.2023 को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गई। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने, अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक,भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों में अर्जित बेनामी/अचल संपत्ति जो कि अपने नाबालिक भाई के नाम पर क्रय किया है का विविरण निम्नलिखित है – दिनांक 19.02.2009 को अपने नाबालिक भाई आकाश यादव संरक्षिका रजावती देवी निवासिनी मकान नं0 सं0 6/186 एच0-06-07 पहडिया आनंद विहार कालोनी परगना शिवपुर तहसील व जिला वाराणसी के नाम से मोहल्ला रमरेपुर वार्ड/परगना–सारनाथ/प0 शिवपुर स्थित आ0सं0-115 रकबा 123.60 वर्ग मी0 भूमि व उस पर निर्मित दो मंजिला मकान क्रय किया गया है।

अभियुक्त का नाम पता व आपराधिक इतिहास–

आशीष यादव पुत्र स्व0 अमरनाथ यादव निवासी ग्राम सुआपुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर

1- मु0अ0सं0 0107/2022 धारा 327,420,467,468 भादवि थाना करण्डा जनपद गाजीपुर

2- मु0अ0सं0 319/2023 धारा 174-A भादवि थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

3-मु0अ0सं0 1015/2015 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

4- मु0अ0सं0 101/2023 धारा 332,353,504,506,342,364,34 व 120 बी  भादवि थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

5-मु0अ0सं0 467/2015 धारा 147,148,323,504,223,224,225,186,332,353,120B भादवि एवं 7 CLA Act थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

  1. मु0अ0सं0 472/13 धारा 34,323,342, 364,504 भादवि व 3(2) SCST Act थाना कैण्ट वाराणसी

 

 

 

 

 

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