गाजीपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया है कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के माध्यम से संचालित योजनान्तर्गत वितरित ऋणों के सापेक्ष अधिदेय ऋणों की वसूली हेतु नवीन ‘‘एकमुश्त समाधान योजना‘‘ (ओ0टी0एस0) को दिनांक 12 जुलाई, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाया गया है। उन्होने निगम के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वाले समस्त लाभार्थियों/ऋण गृहिताओं को सूचित किया जाता है कि ‘‘एकमुश्त समाधान योजना‘‘ के माध्यम से अपने ऋणों की अदायगी कर योजना का लाभ प्राप्त करें। इस हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय, जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) पदेन जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 निकट लूदर्स कान्वेंट स्कूल तुलसी सागर, गाजीपुर में उपस्थित होकर अपने देय ऋणों का समाधान करा सकते है।
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