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हत्‍या के मामले में पिता-पुत्रों सहित आठ लोगों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट अरविंद मिश्र की अदालत ने बुधवार को हत्या के मामले में पिता पुत्रों सहित आठ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 47-47हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडितकिया है। अर्थदंड की राशि न देने पर 4साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। साथ ही अर्थदंड की सम्पूर्ण राशि से 50% मृतक राजकुमार की पत्नी मीरा देवी को देने का आदेश दिया है। बताते चले कि सैदपुर थाना क्षेत्र के वीरसिंह पुर निवासी मीरा देवी ने दिनांक 07.03.2004 को इस बात का तहरीर दिया कि उसी के गाँव के पुरानी रंजिश को लेकर रामबचन यादव, उसका भाई रामलखन यादव तथा रामबचन के पुत्र आजाद यादव, विजय यादव, अजीत कुमार यादव उर्फ बबलू तथा शिवभजन यादव तथा उसका भाई शिवचरन यादव व दिनेश सिंह सभी लोग मिलकर लाठी डण्डे से लैस होकर उसके पति राजकुमार को बुरी तरीके से मार पीट कर घायल कर दिया । किसी तरह से उसे जिला अस्पतालम भर्ती कराया गया दौरान इलाज दूसरे दिन उसके पति की मृत्यु हो गई । घटना की सूचना थाने पर दी लेकिन थाने पर सूचना नहीं लिखी गई। दूसरे दिन पुलिस अधीक्षक के आदेश पर तहरीर लिखी गई । पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया और विवेचना उपरांत आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चतुर्वेदी ने कुल 9 गवाहों को पेश किया गया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।

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