गाजीपुर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गाजीपुर में कार्य कर रहे अधिवक्तागण द्वारा अलग-अलग दो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया है कि प्रत्येक वर्ष अत्यधिक गर्मी के कारण न्यायालय सुबह का होता रहा है। इस वर्ष भी ग्रीष्म कालीन अवधि अर्थात मई 23 व जून 23 की अवधि में अधिवक्तागण एवं वादकारियों के हित में न्यायालय प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 2:00 तक किये जाने का अनुरोध किया गया है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के अधिवक्तागण के प्रार्थना पत्रों पर सम्यक विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किया जाता है।उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र सं0 7356/ मेन (वी) एडमिन इलाहाबाद दिनांक 31.05.2019 के अनुपालन में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गाजीपुर माह मई व जू0 2023 में प्रातः कालीन कार्यालय का समय पूर्वान्ह 6:30 बजे से अपरान्ह 1:30 बजे तक तथा न्यायालय का समय पूर्वान्ह 7:00 बजे अपरान्ह 1:00 बजे तक निर्धारित किया जाता है भोजनावकाश पूर्वान्ह 10:30 बजे से 11:00 बजे का होगा।उक्त आदेश की सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को भी जाये तथा जनपद गाजीपुर की वेबसाइट पर अपलोड की जाये तथा नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये। उक्त आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये एवं सर्व सम्बन्धित को सूचित किया जाये।
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