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शिक्षित बेरोजगार व परम्परागत कारिगरो के लिए 50 लाख तक का मिलेगा लोन

गाजीपुर। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी वी0के0 सिंह ने बताया है कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जा रहें है। इस योजना में शिक्षित बेरोजगार तथा परम्परागत कारीगरों के विभिन्न उद्योग हेतु बैंको के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र के लिये अधिकतम 50.00 लाख एवं सेवा क्षेत्र के लिये अधिकतम 20.00 लाख तक ऋण दिये जाने का प्राविधान है। उक्त योजना में सामान्य जाति के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला को 35 प्रतिशत प्रोजेक्ट कास्ट पर अनुदान देय होगा। उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में वित्तपोषित/स्थापित इकाईयों को अधिकतम 03 वर्ष तक ब्याज दिये जाने का प्राविधान है। आवेदन ऑनलाईन माध्यम से बेबसाईट WWW.kviconline.gov.in  पर जाकर  pmegp e-portal  पर क्लिक कर  KVIB     एजेन्सी का चयन करत हुये किया जा सकता है। योजना के तहत आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये, साथ ही आवश्यक प्रपत्र यथा दो फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता की फोटो कापी, प्रोजेक्ट रिर्पोट एवं जनसंख्या प्रमाण पत्र आदि अपलोड करना अनिवार्य है। अतः इच्छुक ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के व्यक्ति उक्त योजनान्तर्गत अधिक जानकारी हेतु जिला ग्रामोद्योग कार्यालय न्यू आमघाट कालोनी गाजीपुर में कार्यालय कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते है।

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