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गाजीपुर: कोर्ट ने बीमा कंपनी को 90 लाख रूपये पीडि़त को देने का दिया आदेश

गाजीपुर। मोटर एक्सीडेंट क्लेम न्यायाधीश राहुल कात्यान की अदालत ने गुरुवार को ICICI लोम्बार्ड मोटर बीमा कंपनी लखनऊ को करण्डा गांव गोसन्देपुर निवासी सीमा वर्मा ,उनके ससुर कैलाश प्रसाद वर्मा को 90 लाख 23 हजार 660 रुपया मय ब्याज के देने का आदेश दिया है। बताते चले कि प्रदीप वर्मा बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापक के पद थे 11 सितम्बर 2018 को अपने विद्यालय से घर आते समय धर्मरपुर रेशमी विद्यालय के पास अपने मोटसाइकिल से दूसरे मोटसाइकिल से टकराकर बुरी तरह घायल हो गये दौरान इलाज 13 दिन बाद उनकी मौत हो गई। जिसके फलस्वरूप सीमा वर्मा आदि ने मोटर टिब्यूनल कोर्ट में वाद दाखिल किया। न्यायालय ने बयान व सबूतो के आधार पर सीमा वर्मा को 22 लाख 55 हजार 915 रुपया व ससुर कैलाश प्रसाद वर्मा को व उनके नाबालिक नातियों प्रांजल वर्मा व उज्जवल वर्मा को क्रमश 22 लाख 55 हजार 915 मय ब्याज सहित उपरोक्त बीमा कंपनी को आदेश दिया है।

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