गाजीपुर। मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायधिकरण गाजीपुर के पीठासीन राहुल कुमार कांत्यान ने कार दुर्घटना में मारे गये परिजनो को 59 लाख रूपये प्रतिकर देने का बीमा कंपनी को आदेश दिया है। इस संदर्भ में अधिवक्ता नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 1 जुलाई 2020 को सुनील सिंह अपने मित्र अभिजीत सिंह के साथ स्वीफ्ट डिजायर से ललितपुर गये थे, वापस आते समय कोर्रा कनक के पास कार दुर्घटना ग्रस्त हो गयी और चालक अभिजीत सिंह व सुनील सिंह की मौत हो गयी। गाड़ी में बैठे अन्य लोग घायल हो गये। विद्वान न्यायधीश ने दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद द न्यू इंडिया इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड वाराणसी को 59 लाख 30 हजार 608 रूपये देने का आदेश दिया है।
