गाजीपुर। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 21.02.2023 को प्रभारी निरीक्षक थाना मोहम्मदाबाद विवेचक थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या पर व पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा की गई संस्तुति दिनांक 06.03.2023 को अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने स्वयं के तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों में अर्जित बेनामी अचल संपत्ति निम्न है- वार्ड संख्या 12/8 यूसुफपुर बाजार नगर पालिका परिषद मोहम्मदाबाद गाजीपुर में निर्मित भवन संख्या 77 में अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला यूसुफपुर मोहम्मदाबाद गाज़ीपुर के द्वारा वार्ड संख्या-12/8 युसुफपुर बाजार नगरपालिका परिषद, मुहम्मदाबाद गाजीपुर में अपने चचेरे भाई मंसूर अंसारी पुत्र खुर्शेदुल हक अंसारी निवासी यूसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर उपरोक्त के दिनांक 17.08-2020 को हुए पारिवारिक बटवारे में प्राप्त 71/73 फुट लम्बाई तथा 33/20 फूट चौड़ाई की भूमि पर भूतल पर 18 दुकानों का निर्माण कराया गया है जिसकी 71/73 फुट लंबाई तथा 33/20 फुट चौड़ाई है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश संख्या 132/18 जे0ए0 थाना मोहम्मदाबाद कुर्की/2023 दिनांक 6 मार्च 2023 के तहत कुर्क किया गया।
कुर्क की गई संपत्ति की कीमत- ₹2618025/- छब्बीस लाख अठारह हजार पच्चीस रुपए मात्र