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गाजीपुर: हत्‍या के दो आरोपियो को कोर्ट ने सुनाई 10-10 वर्ष की कारावास की सजा, लगाया 21 हजार का अर्थदण्‍ड

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय कुमार यादव द्वितीय की अदालत ने जमानिया थाना क्षेत्र के अपराधिक मानव वध के मामले में दो अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और कुल इक्कीस इक्कीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार जमानिया थाना क्षेत्र की कसेरा पोखरा निवासी अयूब खां पुत्र मुस्तफा खान ने 24 अप्रैल 2003 को न्यायालय में 156 (3) दंड प्रक्रिया संगीता के अंतर्गत प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उसके गांव में कब्रिस्तान की जमीन है जिसमें लोग अपने परिजनों का शव दफनाते चले आ रहे हैं कब्रिस्तान के कुछ हिस्से में उसके बाप दादा के जमाने से लगाए गए बांस खूटी हैं जो उसके कब्जे में है 27 मार्च 2003 को 7:30 सायं शराब के नशे में जाफर अली हसीन व जहांगीर उर्फ बच्चा लियाकत अली और परवेज घर में घुस गए और भद्दीभद्दी गालियां देने लग मेरे पिता मोहम्मद मुस्तफा और सरवरी को पूछने लगे इसका विरोध करने मेरी बहन आई तो सभी  उसे लाठी डंडा से मारे और गाली गलौज किए उसके चिल्लाने पर पिता आए तो उन्हें भी गाली देते हुए जान से मारने की नियत से लाठी डंडा से मारने लगे उनके सर पर चोट आई इसी बीच में भांजी शाहनवाज खातून और लोग बचाने आए तो उन लोगों को भी मारे पिटे गांव के बहुत से लोग आ गए सभी लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए । पिता को लादकर अन्य घायलों के साथ थाना पहुंचा लेकिन  उपरोक्त लोगों के असर में होने के कारण 323 504 506 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जमानिया में डॉक्टरी परीक्षण कराया गया डॉक्टरों की सलाह पर सदर अस्पताल ले जाया गया पुनः वह अपने पिता को वाराणसी असताल में दवा इलाज हेतु दाखिल कराया चोटों के कारण उसके पिता की मृत्यु उसके पिता की मृत्यु 22 अप्रैल 2003 को गई मजबूर होकर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया डॉक्टरी परीक्षण के अनुसार विवेचना करने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया सभी अभियुक्तों की विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया विचारण के दौरान जाफर अली और लियाकत अली की मृत्यु हो गई अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने 8 गवाहों को पेश किया गवाहों ने घटना का समर्थन किया अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद  धारा 304, 325,323 भादवी के अंतर्गत हसीन खान और जहांगीर उर्फ बच्चा को दोषी पाते हुए ऊपर सजा सुनाईहै।

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