गाजीपुर। उप कृषि निदेशक विजय कुमार ने सभी किसान भाईयों को सूचित किया है कि खरीफ 2026 मौसम में फसल बीमा कराने हेतु फसल बीमा पोर्टल क्रियाशील हो गयी है। ऋणी कृषकों (के०सी०सी० धारक) के लिए दिनांक 31.08.2026 तथा गैर ऋणी कृषकों को बीमा कराने की अन्तिम तिथि 14.08.2026 निर्धारित हैं। गैर ऋणी कृषक अपने फसलो का बीमा कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियो, नजदीकी सहज जन सेवा केन्द्र अथवा बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर करा सकते है। बीमा कराने के लिए आवश्यक अभिलेख आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी एवं स्वयं बुवाई प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत जनपद में धान, बाजरा की फसलें बीमा के लिए अधिसूचित हैं। बीमा कराने के लिए कृषको को कुल बीमित राशि का मात्रा 2 प्रतिशत (धान के लिए रू0 1634 एवं बाजरा के लिए रू0 706 प्रति हेक्टयर) प्रीमियम देना होगा। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत औद्यानिक फसल केला एवं मिर्च जनपद में अधिसूचित है। जिसके लिए प्रीमियम 5 प्रतिशत (केला के लिए रू० 7500 एवं मिर्च के लिए रू0 2500) निर्धारित है। दैवीय आपदा की स्थिति में फसल बीमा सम्बन्धित शिकायतें दर्ज कराने हेतु भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी टोल फ्री नं0 14447 का प्रयोग किया जा सकता है। जनपद में फसल बीमा कम्पनी के रूप में एस०बी०आई० जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि० नामित है।
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