गाजीपुर। जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने तथा आम जनमानस में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से, पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी, गाजीपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.07.2026 एवं 16.07.2026 को जनपद के कुल 20 शातिर अपराधियों/हिस्ट्रीशीटरों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 2(बी) के अंतर्गत “गुंडा” घोषित करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा-3(1) के अंतर्गत 06 माह की अवधि के लिए जनपद गाजीपुर की सीमा से निष्कासित/तड़ीपार किया गया है । उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 26.07.2026 को जनपद के विभिन्न थाना प्रभारी/थानाध्यक्षों द्वारा थानाक्षेत्रांतर्गत नामित शातिर अपराधियों के निवास स्थान पर जाकर ढोल,नगाडे के साथ मुनादी कराते हुए इन अपराधियों को अलग-अलग थानों के थानाध्यक्ष द्वारा बाहर किया गया व आदेश तामील कराया गया है । जनपद वासियों से अपील है कि कोई भी व्यक्ति निष्कासित अभियुक्त को अपने यहाँ शरण न दे । आदेश का उल्लंघन करने पर विधिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी
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