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बीएसए ने किया सहायक अध्‍यापक को निलंबित

गाजीपुर। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपासना रानी वर्मा ने बताया है कि बेसिक शिक्षा कार्यालय द्वारा दिनांक 29.05.2026 को गौतम राहुल दीपंकर , स0अ0 कम्पोजिट विद्यालय दिलदारनगर गांव शिक्षा क्षेत्र- भदौरा गाजीपुर को नोटिस जारी करते हुए आरोपित बिन्दुओं पर 02 दिवस के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी, जो अद्यतन अप्राप्त है। जनगणना जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य में आप द्वारा निर्देशों की अवहेलना करते हुए दिनांक 30.05. 2026 तक भी अपना कार्य प्रारंभ नहीं किया गया, उक्त के अतिरिक्त समीक्षा हेतु दूरभाष के माध्यम से संपर्क करने पर आप द्वारा ना तो फोन रिसीव किया जा रहा है और नहीं स्वयं संपर्क किया जा रहा है जिससे उक्त समय बाद कार्य अनावश्यक विलंब हो रहा है लापरवाही बरतने एवं  बाधा डालने के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 यथा संशोधित के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत निम्न आरोपों में निलम्बित किया जाता है।- जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में अवरोध उत्पन्न करने एवं जनगणना के संगत प्राविधानों के विपरीत कार्य करना, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना, आप द्वारा ना तो फोन रिसीव किया जाना और ना ही स्वयं संपर्क किया जाना, अध्यापक आचरण नियमावली का उल्लंघन करना, बार-बार निर्देशों के बावजूद अपना कार्य प्रारंभ ना करना, निलम्बन अवधि में  गौतम कुमार दीपांकर को बी०आर०सी० रेवतीपुर पर संबद्ध किया जाता है उक्त प्रकरण की जाँच हेतु  अशोक कुमार गौतम, खण्ड शिक्षा अधिकारी रेवतीपुर को जाँच अधिकारी नामित किया गया है, जो समयान्तर्गत आरोप-पत्र अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदित कराकर निलम्बित अध्यापक को प्राप्त कराते हुए जाँच की कार्यवाही सुनिश्चि करेंगें । निलम्बित अध्यापक गौतम कुमार दीपांकर को वित्तीय हस्तपुस्तिका के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत किसी व्यापारवृत्ति में न होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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