गाजीपुर। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का मतदान 20 एवं 21 जनवरी 2026 को जनपद न्यायालय परिसर स्थित केन्द्रीय सभागार में कराया जायेगा। उक्त चुनावी प्रक्रिया हेतु पीठासीन अधिकारी के रुप में अपर जिला जज, कक्ष संख्या-1 शक्ति सिंह को नामित किया गया है। इस सम्बंध में बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश द्वारा अधिवक्ताओं/मतदाताओं हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। मतदान करने वाले प्रत्येक मतदाता को अपने मत का प्रयोग करने हेतु अपने साथ सी.ओ.पी. प्रमाण पत्र / परिचय पत्र या अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाण पत्र / परिचय पत्र लाना अनिवार्य है। मतदान स्थल में केवल उन्हीं मतदाताओं को प्रवेश की अनुमति होगी, जिनका नाम मतदाता सूची में होगा। नॉन एडवोकेट या जिन अधिवक्ताओं का नाम मतदाता सूची में नहीं होगा, उनको मतदान परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। चुनाव के दौरान मतदान स्थल के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रत्याशी का बैनर, पोस्टर लगाना प्रतिबंधित है और किसी मतदाता को मोबाईल फोन या अन्य इलेक्ट्रानिक गैजेट, जिससे फोटो खींची जा सके व अस्त्र-शस्त्र को लेकर मतदान स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। जिन अधिवक्ताओं का वाह्य न्यायालय की मतदाता सूची में नाम है, वो वाह्य न्यायालय मोहम्मदाबाद एवं सैदपुर में मतदान करेंगे। शेष अधिवक्ता जिनका मतदाता सूची में नाम है, वे जनपद न्यायालय परिसर में मतदान करेंगे। चुनाव हेतु सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये हैं। पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह एवं पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा मतदान स्थल का निरीक्षण किया गया।
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