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गाजीपुर: नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई दस साल कारावास की सजा, लगाया अर्थदण्‍ड

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने सोमवार को नाबालिग को बहला-फुसला कर दुष्कर्म करने वाले को दस साल के कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 40 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि से आधी पीड़िता को देने का आदेश दिया है।अभियोजन एडवोकेट रविकांत पांडेय ने ने बताया कि जंगीपुर थाना के एक गांव निवासी ने इस आशय की तहरीर दी कि 13 अप्रैल 2021 को रात 9 बजे गांव का ही रोशन उर्फ रुघुन राम उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसला कर अपने प्रेम जाल में फंसा कर अपने साथ लेकर फरार हो गया।जब इस बात को पूछने उसके घर गया तो उसके पिता दुर्जन राम गाली गलौज करते हुए जान माल की धमकी देकर भगा दिये। वादी की सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर डाक्टरी मुआयना कराने के बाद न्यायालय में बयान अंकित कराया। जहां पीड़िता ने दुष्कर्म की पुष्टि की।पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरांत आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने कुल सात गवाहों को पेश किया। सोमवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने दुर्जन राम को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। वही रोशन उर्फ रुघुन राम को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।

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