गाजीपुर! जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) अविनाश कुमार ने बताया कि नगर पालिका परिषदों और रिक्त सदस्यों के स्थानों/पदों जो मा0 न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो पर उप निर्वाचन कराया जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग के उक्त अधिसूचना के क्रम में मैं अविनाश कुमार जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) गाजीपुर एउदद्वारा निर्देश देता हूँ उ0प्र0 राज्य के जनपद-गाजीपुर में नगर पालिका परिषद सदस्य जमानियॉ वार्ड संख्या-01 हरिजन बस्ती रिक्त पद जमानियॉ में अनारिक्षत श्रेणी के उक्त प्रकार से रिक्त सदस्य पद पर उप निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित निम्मलिखित विनिर्दिष्ट समय-सारणी के अनुसार कराया जाए। जिसमें नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अवधि दिनांक 19 सितम्बर, 2025 से 29 सितम्बर, 2025 तक पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक व समय 30 सितम्बर, 2025 दिन मंगलवार पूर्वान्ह 11 बजे से कार्य की समाप्ति तक, अभ्यर्थन की वापसी का दिनांक व समय 03 अक्टूबर, 2025 दिन शुक्रवार पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक, प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय 06 अक्टूबर, 2025 दिन सोमवार पूर्वान्ह 11 बजे से कार्य की समाप्ति तक, मतदान का दिनांक व समय 15 अक्टूबर, 2025 दिन बुधवार को प्रातः 07 बजे से साय 05 बजे तक एवं मतगणना का दिनांक व समय 17 अक्टूबर, 2025 दिन शुक्रवार को प्रातः 08 बजे से कार्य की समाप्ति तक किया जायेगा। तद्क्रम में निर्वाचन अधिकारी सम्बन्धित नगर निकाय के वार्ड के उप निर्वाचन की त्तार्वजनिक नोटिस दिनांक 19 सितम्बर, 2025 को निर्गत करेंगे तथा उसकी प्रतिलिपि जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न०नि०) को भेजेंगे। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सूचना निर्गत करने के दिनांक से नामांकन पत्रों का विक्रय किया जाएगा। नियुक्त निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी उक्त कार्यक्रम को प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार करायेंगे। सार्वजनिक जानकारी हेतु अपने कार्यालय तथा सम्बन्धित नगर निकाय के मुख्यालय के सूचना पट्ट पर भी सार्वजनिक नोटिस की एक प्रति चिपकवाकर प्रदर्शित करायेंगे। नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, अभ्यर्थन वापस लेने, प्रतीक आवंटन एवं मतगणना की कार्यवाही निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम्बन्धित नगर निकाय के सम्बन्धित तहसील मुख्यालय पर की जाएगी। यह उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली 2010 के प्राविधानों के अनुसार सम्पन्न कराया जाएगा। उपरोक्त समय सारिणी के दौरान पडने वाले सार्वजनिक अवकाश खुले रहेंगे एवं निर्धारित समय सारिणी के अनुसार ही कार्यवाही की जाएगी। दिवसों पर भी सभी सम्बन्धित कार्यालय में खुले रहेगे।
Ghazipur Khabar जोड़े आपको ग़ाज़ीपुर से..