गाजीपुर। जनपद मे नागरिक सुरक्षा कोर की स्थापना के सम्बन्ध मे मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी की अध्यक्षता मे एक महत्तपूर्ण बैठक कलेकट्रेट सभागार मे सम्पन्न हुआ। बैठक मे उन्होने बताया कि नागरिक सुरक्षा कोर की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम-1968 प्रख्यापित किया गया है, जो समस्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर प्रभावी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1968 में नागरिक सुरक्षा विभाग की स्थापना बाह्य युद्ध एवं आकमणों के दृष्टिगत सुमेद्य नगरों में जीवन की रक्षा करने, सम्पत्ति की हानि को कम करने, उत्पादन की निरन्तरता व जनता के मनोबल को बनाये रखने के उद्देश्य से की गयी थी, कालान्तर में इसके कार्यक्षेत्र में वृद्धि करते हुये आपदा सहित अन्य जनकल्याणकारी एवं सामाजिक जनहित के कार्यों को भी सम्मिलित किया गया है तथा नागरिक सुरक्षा की सेवाओं में वार्डेन सेवा जनपद में उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रभावी रूप से कार्य करती है। उन्होंने बताया कि नागरिक सुरक्षासंगठन के मूल कार्यों एवं दायित्वों के रूप में प्रशिक्षण, अभ्यास/प्रदर्शन, हवाई हमले से जन-धन की सुरक्षा करना होता है। इसके दृष्टिगत जनपद में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया गया है जिसके तहत नागरिक सुरक्षा के वार्डेन सेवा में विभिन्न अवैतनिक पदों पर जनपद की नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र के अधीन आने वाले नागरिक अपनी सेवाएं देने हेतु आवेदन कर सकते है तथा नागरिक सुरक्षा पदों के लिये किसी भी प्रकार का कोई वेतन, भत्ता देय नही होगा, यह एक अवैतनिक पद है। इस क्रम में उन्होंने बताया कि इच्छुक नागरिक के लिए आवेदन हेतु निम्न अर्हताएं होना आवश्यक है जिसके तहत वह भारत का नागरिक हो, नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र का मूल निवासी हो, आवेदनकर्ता स्वच्छ छवि का हो तथा उसके विरुद्ध कोई पुलिस केस दर्ज न हो तथा किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद लम्बित नही हो, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य हो, आवेदक 18 वर्ष या अधिक आयु का हो, आवेदक किसी भी राजनैतिक पार्टी का सक्रिय सदस्य न हो। बैठक मे अपर जिलाधिकारी वि0रा0 दिनेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक (शहर) ज्ञानेन्द्र प्रसाद, मुख्य चिकित्साधिकारी सूनील कुमार पाण्डेय, उपजिलाधिकारी कासिमाबाद, मुहम्मदाबाद, जमानियां, सेवाराई, डिप्टी कलेक्टर चन्द्रशेखर यादव, योगेश कुमार श्रीवास्तव सहा0उप नियंत्रक ,डी सी मनरेगा एंव अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
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