Breaking News
Home / अपराध / नाबालिग को भगा कर रेप करने के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष की सजा, लगाया अर्थदंड

नाबालिग को भगा कर रेप करने के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष की सजा, लगाया अर्थदंड

गाजीपुर। नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और लगातार रेप करने के आरोपी को पाक्‍सो कोर्ट के न्‍यायाधीश रामअवतार प्रसाद ने 10 वर्ष की सजा और 30 हजार का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने बताया कि भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र के चंद्रकेशव ने अपने बहनोई विक्रम के साथ 18 जून 2017 को एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर गाड़ी में बैठाकर पहले आजमगढ़ ले गया फिर वहां से उसे दिल्‍ली ले गया। अभियुक्‍त चंद्रकेशव दिल्‍ली में नाबालिग के साथ लगातार एक माह तक रेप किया। करीब एक माह बाद नाबालिग के साथ चंद्रकेश को जखनियां रेलवे स्‍टेशन पर पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने अभियुक्‍त चंद्रकेश पर 363, 366, 376, 506 आईपीसी और ¾ पाक्‍सो एक्‍ट और विक्रम को 363, 366, 506 और पाक्सो एक्‍ट की धारा में चलान कर दिया। केस के विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में प्रस्‍तुत किया। जिसमे अभियोजन के तरफ कुल 6 गवाह परि‍क्षित कराये गये। सभा गवाहों ने घटना की पुष्टी की। दोनों पक्षों के अधिवक्‍ताओं की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी चंद्रकेशव को 10 वर्ष की सजा और 30 हजार का जुर्माना लगाया। अर्थदंड में से 50 प्रतिशत धनराशि पीडि़ता को मेडिकल सुविधा के लिए दी जायेगी। दूसरे आरोपी विक्रम को संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने दोषमुक्‍त कर दिया।

[smartslider3 slider="4"]

About admin

Check Also

शाहीन परवीन ने गाजीपुर का नाम किया रोशन, राज्‍यपाल ने दिया गोल्‍ड मेडल

गाजीपुर। भाजपा के सदर पश्चिमी मंडल मीडिया प्रभारी परवेज खान की भतीजी शाहीन परवीन (खुशी) …