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नाबालिक को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और रेप के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 वर्ष की सजा, लगाया अर्थदंड

गाजीपुर। नाबालिक को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और रेप व पाक्‍सो के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष की सजा व 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। दिलदारनगर थाना क्षेत्र के विक्‍की शर्मा ने एक नाबालिक को बहला-फुसलाकर स्‍कूल से भगा ले गया था और शादी का झांसा देकर पटना, और वाराणसी में रेप किया। पीडि़ता के पिता ने थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। एक अगस्‍त 2017 को धारा 363, 366, 376, 406, 411 व ¾ पाक्‍सो एक्‍ट के अंतर्गत मामले में आरोप बना। अभियोजन के तरफ से विशेष लोक अभियोजक रवि‍कांत पांडेय द्वारा सात गवाह परिलक्षित कराये गये। सभी गवाहों ने अभियोजन के कथानक का समर्थन किया। इसके बाद अभियोजन और अभियुक्‍त पक्ष के अधिवक्‍ताओं ने बहस किया। बहस के बाद पाक्‍सो कोर्ट के विद्वान न्‍यायाधीश रामअवतार प्रसाद ने आज 31 मई 2025 को फैसला सुनाया। जिसमे आरोपी विक्‍की शर्मा को दोषी करार दिया और धारा ¾ पाक्‍सो एक्‍ट में 20 वर्ष कारावास तथा 25 हजार का अर्थदंड, धाना 366 में सात वर्ष का कारावास व 10 हजार का अर्थदंड, धारा 363 में 5 वर्ष का कारावास व 5 हजार का अर्थदंड लगाया। कोर्ट ने यह आदेश दिया कि अर्थदंड की धनराशि में 50 प्रतिशत पीडि़ता को चिकित्‍सा एवं पुर्नवास के लिए दिया जायेगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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