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गाजीपुर: मुख्‍यमंत्री हस्‍तशिल्‍प पेंशन योजना के लिए जारी हुआ गाइडलाइन

गाजीपुर। उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र प्रवीण कुमार मौर्य ने बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत चयनित हस्तशिल्पी को रू0 1000/- प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी। हस्तशिल्पियों की न्यूनतम आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो। शारीरिक रूप से दिव्यांग शिल्पकार होने की स्थिति में न्यूनतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट अनुमन्य होगी, जिसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा। महिला हस्तशिल्पियों को भी न्यूनतम आयु सीमा में पॉच वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। हस्तशिल्प के पास विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत हस्तशिल्प पहचान पत्र (आर्टिजन कार्ड) होना आवश्यक है। शिल्पकार के परिवार की वार्षिक आय रू० एक लाख से अधिक न हो। शिल्पकार सरकारी/ गैरसरकारी/अर्द्धसरकारी / एन०जी०ओ०/ निजी संगठनों में नियमित वेतन भोगी कर्मचारी न हो। हस्तशिल्पी को एक ही प्रकार की पेंशन योजना का लाभ अनुमन्य होगा। यदि हस्तशिल्पी द्वारा भारत सरकार / राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में पेंशन का लाभ प्राप्त किया गया हो तो वह इस योजना का लाभ पाने हेतु पात्र नही होगा। योजना से आच्छादित शिल्पकार चार पहिया वाहन का मालिक न हों। ऑनलाइन आवेदन वेबसाइटhttps://msme.up.gov.in पर दिनांक 08.05.2025 तक आमंत्रित है। वेबसाइट विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र गाजीपुर से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

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