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गाजीपुर: प्राणघातक हमला करने के मामले में कोर्ट ने सुनाई आरोपियो को दस वर्ष की कैद की सजा, लगाया जुर्माना

गाजीपुर। प्रथम अपर सत्र न्‍यायाधीश शक्ति सिंह ने प्राणघातक हमला करने के मामले में आरोपियों को दस साल की कैद व दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सुहवल थाना उतरौली निवासी लोकनाथ तिवारी ने थाने में यह रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 1 जुलाई 2009 को वह अपने खेत में सूखे शिसम का पेड़ कटवा रहें थे उस समय उनके भाई शंभूनाथ तिवारी और बिहारी तिवारी मौजूद थे। कुछ ही देर बाद हमारे पट्टीदार बेचन तिवारी, शैलेंद्र तिवारी, बब्‍बन तिवारी पुत्रगण रक्षपाल तिवारी आये और गाली देते हुए लाठी-डंडे से मारने पीटने लगे और कट्टा निकालकर फायर कर दिये, जिससे गोली मेरे लड़के बिहारी के पेट में लग गयी। पुलिस धारा 307, 323, 504 व 506 में आरोपियो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्‍तुत किया। दोनो पक्षो के अधिवक्‍ताओ की बहस सुनने के बाद न्‍यायाधीश ने आरोपियो को दस वर्ष की सजा और दस हजार का जुर्माना लगाया है।

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