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घरों एवं दुकानों में बिजली चोरी की एफआईआर होने पर भी घोषणा पत्र देकर मिलेगा 4 किलोवाट तक का नया कनेक्शन

गाजीपुर। उतर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री एवं उर्जा मंत्री के निर्देशन में उच्च प्रबंधन द्वारा उत्तर प्रदेश में गरीबों एवं छोटे दुकानदारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ऐसे घरों एवं दुकानदारों को राहत प्रदान किया है जिनके यहां किसी कारणवश कनेक्शन न होने के कारण कटिया डालने पर बिजली विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है गाज़ीपुर विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय के अधिशाषी अभियंता आशीष कुमार  ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिनके घर या दुकान में पूर्व में एफआईआर दर्ज है वो झटपट पोर्टल के माध्यम से मात्र एक सादे पेपर में सम्बंधित अधिशाषी अभियंता को इस आशय का घोषणा पत्र संलग्न करते हुए की “मेरे परिसर में पूर्व में बिजली चोरी पकड़ी गई थी जिसमें दर्ज एफआईआर के कारण इतना धनराशि का विद्युत बिल बकाया है उक्त एफआईआर में भविष्य में जो भी नीतिगत निर्णय होगा वो मुझे मान्य होगा।” नया विद्युत संयोजन 7 दिनों में अपने दुकान या घर में 4 किलोवाट तक ले सकेंगे। यदि संयोजन लेने में किसी प्रकार की समस्या आती है 1912 के माध्यम से या  अधिशाषी अभियंता आमघाट कार्यालय में भी प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज करा सकते है नए संयोजन निर्गत करने में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं की जाएगी।

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