गाजीपुर! जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में हुई नार्को-को-आर्डिनेशन (एन कार्ड) की मीटिंग में मा0 राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग एवं नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरा द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किय गये Joint Action Plan on “Prevention of drugs and substance abuse and illicit trafficking ” ‘‘एक युद्ध नशे के विरूद्ध’’ के अन्तर्गत बच्चों को मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रखने हेतु विद्यालयों, कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं (जैसे कोचिंग सेन्टर, इन्स्टीट्यूशन, छात्रावास, प्रशिक्षण केन्द्र एवं उद्यान आदि) पर मादक पदार्थों, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादन की बिक्री रोके जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये गये है। उपरोक्त आदेश के अनुपालन में जनपद गाजीपुर के औषधि विक्रेता/वितरको को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने प्रतिष्ठान के अन्दर व बाहर सी0सी0टी0वी कैमरा लगाना सुनिश्चित करें, साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि बिना अधिकृत चिकित्सक के लिखित एडवाइस/सलाह के किसी व्यक्ति/बच्चों को प्रतिबन्धित मादक औषधि का विक्रय न करें। उपरोक्त आदेश/निर्देश का कड़ाई से अनुपालन 15 दिन के अन्दर करके औषधि निरीक्षक गाजीपुर के कार्यालय में अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। सी0सी0टी0वी कैमरे की फुटेज की जॉच जनपदीय औषधि नियंत्रण प्राधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा किसी भी समय औचक निरीक्षण के समय किया जा सकता है। आदेश का अनुपालन न करने की दशा में सम्बन्धित औषधि विक्रेता/वितरको के विरूद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
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